10 Lakhs Annual Income Can Be tax Free : 10 लाख रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। दरअसल, सरकार नई टैक्स व्यवस्था को काफी आसान बनाने जा रही है। इसमें कई छूट दे सकती है। टैक्सपेयर्स की भी मांग है कि इसमें रियायत दी जाए। जानें, किस प्रकार आपकी 10 लाख कमाई टैक्स फ्री हो सकती है:
Income Tax 2024 : अगर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये है और आप इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते हो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। दरअसल, सरकार इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कई रियायत देने पर विचार कर रही है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने से लेकर स्लैब में छूट की लिमिट बढ़ाने तक शामिल हैं। माना जा रहा है कि सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो नई टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों की मौज आ सकती हैं।
पहले जानें कि नई व्यवस्था में क्या रियायत मिल सकती हैं
स्टैंडर्ड डिडक्शन : मौजूदा समय में नई और पुरानी, दोनों व्यवस्थाओं पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये है। यह वह पहली छूट होती है जो ITR फाइल करते समय कमाई में से घटा दी जाती है। माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट इस बार 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जा सकती है।
स्लैब में छूट : नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब की शुरुआती छूट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
NPS में छूट सीमा बढ़ना : लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में छूट सीमा बढ़ सकती है। अभी तक नई व्यवस्था में 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है।
ऐसे हो जाएगी 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री
अगर सरकार नई टैक्स व्यवस्था में ये रियायत लागू कर देती है तो 10 लाख रुपये सालाना कमाने वाले शख्स की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यह इस प्रकार होगी:
- 10 लाख में से एक लाख रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के निकालने पर टैक्सेबल रकम बचेगी 9 लाख रुपये।
- NPS में छूट एक लाख होगी तो इसमें निवेश करने पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस प्रकार टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये बचेगी।
- अब टैक्स स्लैब की शुरुआती छूट 5 लाख रुपये घटा देने पर टैक्सेबल इनकम बचेगी 3 लाख रुपये।
- 3 लाख रुपये की इस कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा जो 15 हजार रुपये की रकम बनेगी। इस पर 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। यह 600 रुपये होगा। इस प्रकार टैक्स की कुल देनदारी 15,600 रुपये हो जाएगी।
- इनकम टैक्स की धारा 87A में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 25 हजार रुपये तक की टैक्स की देनदारी पर छूट दी गई है। यानी 15,600 रुपये की टैक्स देनदारी बनने पर भी कोई रकम नहीं चुकानी होगी। ऐसे में 10 लाख रुपये की पूरी कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।