Liquor sale purchase latest update: अन्य राज्यों से खरीदकर एक बोतल से अधिक शराब नोएडा नहीं ला सकते। ऐसा करने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
Liquor sale purchase latest update: शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। नोएडा प्रशासन ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी की है, जो दिल्ली और गुरुग्राम से Bulk में शराब की बोतलें लेकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा में लेकर आते हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में दिल्ली और गुरुग्राम के मुकाबले महंगी शराब मिलती है। जिसके चलते लोग पैसे बचाने के लिए खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर इलाकों से शराब खरीदते हैं। अब ऐसे लोगों पर पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
सूचना देने वालों की डिटेल रखी जाएगी कॉन्फिडेंशियल
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अपील जारी की है। अपील में ऐसे लोग जो दिल्ली या हरियाणा से शराब लेकर उत्तर प्रदेश में आते दिखें उनकी सूचना देने का आग्रह किया गया है। प्रशासन के अनुसार नियम अन्य राज्य से केवल एक बोतल अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की अनुमति देते हैं। लोगों से अपील है कि अगर एक से ज्यादा बोतल लेकर कोई बॉर्डर पार करता दिखे या उसकी सूचना हो तो इस बारे में प्रशासन को बताएं। ऐसा करने वालों की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। लोग इस बात की सूचना नोएडा पुलिस के नंबर 112 पर दे सकते हैं।
जान लें क्या है नियम, लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना
जिला प्रशासन के अनुसार इससे जिले में आबकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और शराब की सेल भी बढ़ेगी। जिला एक्साइज ऑफिसर सुबोध कुमार के अनुसार इस नए कदम से जिले का रेवेन्यू बढ़ेगा। उनका कहना था कि जिले में एक बोतल से ज्यादा शराब की बोतल लाना दंडनीय अपराध है। उनका कहना था कि नियमों के अनुसार पकड़े गए लोगों पर सेक्शन 63, एक्साइज एक्ट 1910 के तहत जेल भेजने और 5000 रुपये तक जुर्माना लेने का प्रावधान है। जिला प्रशासन इस बारे में जागरूकता ड्राइव चलाएगी।