वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मिली सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई मंगलवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने जिला जज की अदालत में अपील की।
विधि संवाददाता, वाराणसी। वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मिली सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई मंगलवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है।
धमकी के मामले में बीते साल 15 दिसंबर को अपर सिविल जज प्रथम व एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्ज्वल उपाध्याय ने मुख्तार को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल कारावास और दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने जिला जज की अदालत में अपील की।
प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा ने सजा पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दी थी। नंदकिशोर रूंगटा के 22 जनवरी 1997 को अपहरण के बाद परिवार सीबीआइ जांच की पैरवी कर रहा था। इस बीच पांच नवंबर 1997 को मुख्तार ने फोन पर महावीर प्रसाद को पैरवी न करने की धमकी दी थी। एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।